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जींद। काकड़ौद गांव में खेत में सो रहे किसान की हत्या करने के जुर्म में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने गांव के ही संदीप को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। काकड़ौद गांव निवासी राहुल ने 14 अप्रैल 2022 को थाना उचाना पुलिस को शिकायत मे बताया था कि उनके पिता जोगेंद्र खेत में सोते थे। सुबह के समय पिता खून से लथपथ हालात में मृत और उनके दोस्त नसीब घायल हालात में पड़े मिले। पुलिस ने राहुल की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस जांच में गांव के संदीप का नाम सामने आया। उचाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सदीप को गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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