Fatehabad: पोती से दुष्कर्म के दोषी दादा को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, दो लाख रुपये का लगाया जुर्माना Haryana Circle News

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), फतेहाबाद अमित गर्ग की अदालत ने एक 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण के जघन्य मामले में फैसला सुनाते हुए भुना खंड के एक गांव निवासी दोषी सूरजभान को उम्र कैद और कुल 2,00,000 रुपये जुर्माने की कठोर सजा सुनाई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से  देवेन्द्र मित्तल, जिला न्यायवादी और नवीन, सहायक जिला न्यायवादी ने अत्यंत प्रभावी ढंग से पैरवी की, जिनके द्वारा प्रस्तुत पुख्ता सबूतों और दलीलों के आधार पर अदालत ने दोषी को किसी भी प्रकार की नरमी का पात्र नहीं माना।

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घटना दिसंबर 2024 की है, जब थाना भूना के अंतर्गत गांव सनियाना की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका मामा ससुर (रिश्ते में दादा) सूरजभान उनकी 9 साल की मासूम बेटी के साथ बार-बार दुष्कर्म कर रहा है और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले भी अपनी सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में सजा पा चुका था और उस समय जमानत पर बाहर था।

न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए पॉस्को एक्ट की धारा 4(2) व 6 के तहत प्राकृतिक मृत्यु तक उम्रकैद और बीएनएस की धारा 351(3) के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में से 1,00,000 रुपये पीड़ित बच्ची को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। अभियोजन पक्ष की इस सशक्त पैरवी ने समाज में कड़ा संदेश दिया है कि बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वाले आदतन अपराधियों को कानून के कटघरे में लाकर सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित की जाएगी।

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