Rohtak News: अदालत में मुकरा गवाह, बाइक छीनने का आरोपी भाली आनंदपुर का युवक बरी Latest Haryana News

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तीन साल पहले कच्चा बेरी रोड पर मीट मार्केट के पास छीनी गई थी बाइक

माई सिटी रिपोर्टर

रोहतक। सेशन जज अजय तेवतिया की अदालत ने गवाह के मुकरने पर बाइक छीनने के आरोपी भाली आनंदपुर गांव निवासी सुरेंद्र सिंह को बरी कर दिया है। चार दिन पहले 18 फरवरी को दिए फैसले में सेशन कोर्ट ने कहा कि जीआरपी (राजकीय रेलवे पुलिस) आरोप साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही है। केस में न तो शिनाख्त परेड न ही सीसीटीवी फुटेज ली गई।

अदालत के फैसले में कहा गया है कि मार्च 2023 में कच्चा बेरी रोड पर रेलवे फाटक के पास बाइक छीनने की वारदात हुई। बाइक चला रहे युवक जीवन ने जीआरपी थाने में दी शिकायत में कहा कि 15 मार्च की शाम चार बजे वह मीट मार्केट की तरफ जा रहा था। एक अज्ञात व्यक्ति ने बाइक रुकवाई और बाइक छीनकर ले गया।

बाइक में ही सारे कागजात थे। जीआरपी ने बाइक छीनने का मामला दर्ज कर आरोपी भाली आनंदपुर निवासी सुरेंद्र को वारदात के छह माह बाद गिरफ्तार कर लिया। उसे दूसरे केस में काबू किया गया था जिसमें बाइक बरामद हुई थी।

अदालत में केस की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने कहा कि जो व्यक्ति गिरफ्तार करके कोर्ट में लाया गया है, वह बाइक छीनने वाला नहीं है। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।

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जांच में नहीं जुटाए जीआरपी ने सबूत, कबूलनामा अहम सबूत नहीं

अदालत में केस की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों से इन्कार कर दिया। अदालत को बताया गया कि केवल आरोपी का कबूलनामा है जो अहम सबूत नहीं हो सकता। कोर्ट ने साफ किया कि जांच टीम ने दूसरे अहम सबूत नहीं जुटाए। न तो सीसीटीवी फुटेज है और न ही शिनाख्त परेड कराई गई। तीसरा केस में स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया जबकि भीड़भीड़ की जगह बाइक छीनी गई।

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Rohtak News: अदालत में मुकरा गवाह, बाइक छीनने का आरोपी भाली आनंदपुर का युवक बरी