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महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत यौन अपराधों से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कानूनी और चिकित्सा सहायता दिलाने के लिए सपोर्ट पर्सन (सहायक व्यक्तियों) का इम्पैनलमेंट किया जाएगा।
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Sirsa News: पॉक्सो पीड़ितों की मदद के लिए सपोर्ट पर्सन की होगी नियुक्ति



