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अदालत से
गुरुग्राम। चार लाख रुपये का चेक बाउंस होने पर अदालत ने एक युवती को तीन महीने की सजा दी है। दोषी बबीता को ब्याज समेत अब छह लाख रुपये शिकायतकर्ता को देने होंगे। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रिया गुप्ता ने दिया है। गुरुग्राम निवासी सुनील की तरफ से अदालत में दायर की गई याचिका में बताया कि जून 2016 में उन्होंने बबीता को चार लाख रुपये दिए थे। युवती ने कहा था कि वह जल्द ही उनके रुपये लौटा देंगे। 26 अक्तूबर 2017 में जब उन्होंने युवती की तरफ से दिया हुआ चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। इस पर उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बबीता को दोषी ठहरा दिया। संवाद
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Gurugram News: चेक बाउंस होने पर युवती को तीन महीने की सजा




