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सड़क हादसे में अपनी आंखों की रोशनी गवां चुके पीड़ित रामसिंह (53) को एडीजे कोर्ट ने राहत देते करते हुए 22 लाख 21 हजार 507 रुपये का क्लेम अदा करने का फैसला सुनाया है।
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Mahendragarh-Narnaul News: हादसे में गई थी आंखें, अब 22 लाख का मुआवजा देगी इंश्योरेंस कंपनी



