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पत्रकारों सेबातचीत करते हुए HSGMC अध्यक्ष जगदीश झींडा। फाइल
हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (HSGMC) के अध्यक्ष जगदीश झींडा ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा एक्ट 2014 के सेक्शन 19 में संशोधन की मांग करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। झींडा ने पत्र लिखने के बाद एक VIDEO जारी किया है, जिसमें उन्होंने आ
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HSGMC अध्यक्ष जगदीश झींडा ने वीडियो व अपने पत्र में कहा कि सेक्शन 19 के तहत एचएसजीएमसी की एक्सक्यूटिव बोर्ड और जनरल हाउस की बैठकों के लिए निर्धारित दो-तिहाई (Two Third) सदस्यों की अनिवार्य उपस्थिति की शर्त को हटाने की मांग की है। उन्होंने इस प्रावधान को अनुचित और अव्यवहारिक बताया है। मीटिंग की वैल्यू ही खत्म हो रही है। दुसरा गुट गुरुद्वारों के कार्याें में सहयोग नहीं कर रहा है, जिसके कारण गुरुघरों से जुड़े काम अटके हुए हैं।
HSGMC अध्यक्ष जगदीश झींडा द्वारा सीएम को लिखा गया पत्र।
ऐसी शर्त जोड़ी, जो कहीं नहीं झींडा ने कहा कि ऐसी शर्त केवल हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के एक्ट में ही जोड़ी गई है, जबकि संसद, विधानसभाओं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGMC) जैसे संस्थानों में इस प्रकार की कोई अनिवार्यता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस जटिल शर्त के कारण कमेटी द्वारा किए जाने वाले कई महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं, जिससे गुरुद्वारों के प्रबंधन और संबंधित फैसलों में अनावश्यक देरी हो रही है। एचएसजीएमसी अध्यक्ष ने राज्य सरकार से इस प्रावधान में आवश्यक संशोधन कर प्रक्रिया को सरल और व्यवहारिक बनाने की मांग की है।
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HSGMC अध्यक्ष झींडा ने लिखा CM नायब सैनी को पत्र: हरियाणा सिख गुरुद्वारा एक्ट संशोधन की मांग, बोले- दो तिहाई बिना मीटिंग भी नहीं पा रहे – Panchkula News

