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रेवाड़ी में वीरवार को प्रदूषण का स्तर फिर से 300 को पार कर गया। अधिकतम एक्यूआई 328 दर्ज किया गया। दूसरी तरफ ग्रैप के नियमों की उल्लंघना करने पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है।
अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नगर आयुक्त अनुपमा अंजलि ने बताया कि वीरवार को शहरी क्षेत्र में ग्रेप प्रावधानों के तहत कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन (सीएंडडी) वेस्ट प्रतिबंधों की उल्लंघना करने वालों के 5 चालान कर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि खुले में कूड़ा जलाने, कंस्ट्रक्शन साइट पर नियमों के विरुद्ध काम करने वालों तथा होटल में ढाबों पर लकड़ी व कोयला जलाने वालों के अभी तक 90 से अधिक चालान किए गए हैं। शहरी निकायों के अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं, भवन निरीक्षक तथा सफाई व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को निरंतर यह अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्प्रिंकलर वाहनों से पानी के छिड़काव और रोड स्वीपिंग मशीन से सड़कों की धूल को साफ किया जा रहा है।
बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के ना जारी हो प्रमाण पत्र: आरटीए
जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय की तरफ से प्रेस बयान जारी कर कहा गया है कि संचालित सभी धुआं जांच केन्द्रों द्वारा जिन वाहनों पर
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी होती है, उन्हें भी धुआं प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। इस नोटिस के माध्यम से सभी धुआं जांच केन्द्र संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी वाहनों को धुआं जांच प्रमाण पत्र जारी ना करें। यदि कोई भी धुआं जांच केन्द्र संचालक बिना इसके धुआं जांच प्रमाण पत्र जारी करते पाया गया तो उसके केन्द्र का लाईसेंस रद्द करने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके अतिरिक्त जिन धुआं जांच केन्द्रों द्वारा पूर्व में नियमों की उलंघना करते हुए धुआं जांच प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जांच उपरान्त दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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VIDEO : ग्रैप-4: रेवाड़ी में 5 चालान कर 26 हजार रुपये का लगाया जुर्माना, आरटीए ने सख्त हिदायत दी