Guildlines: दिवाली की रात सिर्फ आठ से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति, प्रशासन ने लगाई धारा 163 Latest Haryana News

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
Published by: Vikas Kumar

Updated Mon, 14 Oct 2024 04:10 PM IST

जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यह प्रतिबंध लागू किया गया है।



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– फोटो : istock

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इस दिवाली गुरुग्राम में रात 8:00 बजे से 10:00 तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं। इस दौरान सिर्फ ग्रीन पटाखे का ही प्रयोग किया जाएगा। अन्य किसी भी प्रकार के पटाखे की बिक्री, उत्पादन और भंडारण जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। किसी भी दुकानदार के पास अब अगर ग्रीन पटाखे के अलावा कोई अन्य पटाखा बिकता हुआ मिला तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 

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Guildlines: दिवाली की रात सिर्फ आठ से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति, प्रशासन ने लगाई धारा 163