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नगर सुधार मंडल की रिहायशी व व्यावसायिक संपत्तियों के वैध स्वामित्व और उनकी बिक्री का रास्ता साफ हो गया है। अब प्लॉटधारक निर्धारित जुर्माना या शुल्क जमा कर अपनी संपत्ति की कन्वेंस डीड करवा सकेंगे और विधिवत रजिस्टर्ड मालिक बन पाएंगे।
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Hisar News: नगर सुधार मंडल की संपत्तियों की कन्वेंस डीड का रास्ता साफ




