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रोहतक। जज शैलेंद्र सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक तेज कॉलोनी निवासी आशीष रोहिल्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1.87 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को पांच साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दो साल पहले 15 साल की लड़की ने पुरानी सब्जी मंडी थाने में शिकायत दी थी कि वह 2023 में तेज कॉलोनी निवासी आशीष रोहिल्ला के संपर्क में आई थी। उसके ऊपर दोस्ती के लिए दबाव बनाया गया।
बहला-फुसलाकर आरोपी उसे परिजनों के पास ले गया। पीड़िता का आरोप है कि परिजनों ने भी शादी की हां भर दी थी। पीड़िता ने कहा कि उसकी मां को पूरे मामले का पता लग गया तो उसका घर से निकलना बंद कर दिया। इसी बीच आशीष उसकी गली में बाइक लेकर आया। बोला कि अगर उसके साथ नहीं चली तो ईंट मारकर सिर फोड़ा देगा।
डर के मारे वह बाइक पर बैठकर चली गई। आरोप है कि बेहोश करके होटल में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए।
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बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को सख्त संदेश देने का प्रयास
एएसजे शैलेंद्र सिंह को सख्त फैसलों के लिए जाना जाता है। वे सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी व नूंह में भी रह चुके हैं। ऑनर किलिंग के दो केस में फांसी तक की सजा सुना चुके हैं। वीरवार को दोषी आशीष को एससी-एसटी एक्ट में उम्रकैद के अलावा अन्य 14 सेक्शन में भी सजा सुनाई है। उन्होंने अपने निर्णय से बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को सख्त संदेश देने का प्रयास किया है।
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जुर्माना न भरने पर पांच साल की अतिरिक्त सजा होगी
अदालत ने दोषी आशीष को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 व दुष्कर्म की धारा में 20-20 साल कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं एससी-एसटी एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा भुगतनी होगी। दोषी पर अदालत ने 1.87 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर पांच साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वीरवार को दोषी ने जुर्माना नहीं भरा है।
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Rohtak News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, 1.87 लाख रुपये जुर्माना




