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पंचकूला में स्कूल संचालकों को पुलिस का नोटिस: घने कोहरे में सुरक्षा नियमों में ढिलाई नहीं, बसों में फॉग लाइट और रिफ्लेक्टर बेहद जरूरी – Panchkula News Chandigarh News Updates

पंचकूला में स्कूल संचालकों को पुलिस का नोटिस:  घने कोहरे में सुरक्षा नियमों में ढिलाई नहीं, बसों में फॉग लाइट और रिफ्लेक्टर बेहद जरूरी – Panchkula News Chandigarh News Updates

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पंचकूला के एक स्कूल में नोटिस देने पहुंची पुलिस टीम।

पंचकूला में सर्दी के मौसम में घने कोहरे और कम दृश्यता को देखते हुए पुलिस ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत सभी थाना और चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के स्कूलों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 168

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डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया कि सर्दियों में कोहरे के कारण सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सभी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए।

उन्होंने कहा कि थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्जों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी स्कूल बसें तय सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करें, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव किया जा सके।

पंचकूला में नाके पर रिफ्लेक्टर टेप लगाते हुए पुलिसकर्मी।

स्कूलों को पूरे ये मानक करने होंगे

धारा 168 के तहत जारी निर्देशों के अनुसार, कोहरे के समय सभी स्कूल बसों में फॉग लाइट, हेडलाइट, रिफ्लेक्टर का दुरुस्त होना अनिवार्य किया गया है। बस ड्राइवरों का प्रशिक्षित होना, उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना तथा गति सीमा व यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना भी आवश्यक किया गया है।

घने कोहरे की स्थिति में, जब दृश्यता सुरक्षित न हो, तब स्कूल बसों का संचालन न करने और आवश्यकता पड़ने पर बसों के रूट व समय में बदलाव करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक स्कूल बस में बच्चों के सुरक्षित चढ़ने-उतरने के लिए एक कंडक्टर या अटेंडेंट की मौजूदगी अनिवार्य की गई है।

अभिभावकों को समय पर दें सूचना

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि कोहरे के कारण बस सेवा में देरी की स्थिति में अभिभावकों को समय पर सूचना देने के लिए स्कूलों को प्रभावी संपर्क व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक बस पर चारों ओर स्पष्ट रूप से स्कूल बस लिखा हुआ रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड लगाया जाना भी अनिवार्य किया गया है। यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो स्कूली प्रशासन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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