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भिवानी। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सुरुचित अटरेजा सिंह की अदालत ने वीरवार को दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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Bhiwani News: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कठोर कारावास की सजा
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Bhiwani News: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कठोर कारावास की सजा Latest Haryana News


