रोहतक स्थित केंद्रीय जीएसटी आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों द्वारा मेसर्स कॉम्बिटिक ग्लोबल कैपलेट प्राइवेट लिमिटेड, एम-15, डी-2 और डी-3, औद्योगिक क्षेत्र सोनीपत, हरियाणा के खिलाफ जांच की गई। तलाशी के दौरान आयकर संबंधी दस्तावेज जब्त किए गए, जिनसे करीब 118.49 करोड़ रुपये मूल्य के औषधीय सामानों को अवैध तरीके से बेचने के संकेत मिलता है, जिसमें लगभग 21.30 करोड़ रुपये का जीएसटी शामिल है।
जांच में पाया गया कि कंपनी के प्रमोटर पावेल गर्ग, अपनी कंपनी मेसर्स कॉम्बिटिक ग्लोबल कैपलेट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सामानों को अवैध तरीके से बेचने के वाले रैकेट के मास्टरमाइंड थे। यह भी पता चला कि पावेल गर्ग ने अन्य लोगों के साथ मिलकर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 132 के तहत अपराध किया है, जो उक्त अधिनियम के तहत दंडनीय है। पावेल गर्ग द्वारा किए गए उक्त अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। उन्हें गिरफ्तार कर सोनीपत के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और उक्त माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
Haryana: सीजीएसटी ने 118 करोड़ की अवैध औषधीय सामग्री की बिक्री पकड़ी, प्रमोटर गिरफ्तार


