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सरकार ने कैलेंडर वर्ष 2026 के दौरान सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश व विशेष दिवसों की घोषणा की है। इन विभिन्न अवकाशों को तीन अनुसूचियों में रखा गया है जबकि चौथी अनुसूची में दिवसों को रखा है। इसके तहत सरकारी दफ्तर 124 दिन बंद रहने के साथ 13 प्रतिबंधित अवकाश में तीन मिलेंगे। इससे कुल 127 छुट्टियां होगी।
इनमें 20 राजपत्रित अवकाश शामिल होंगे। वहीं, कैलेंडर के अनुसार कुल 104 शनिवार-रविवार में से आठ त्योहारों वाले राजपत्रित अवकाश भी इन्हीं दिनों में आएंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। सरकार ने सभी रविवार के अतिरिक्त नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट्स एक्ट 1881 के तहत 16 दिन सार्वजनिक अवकाश लागू होने वाली सार्वजनिक छुट्टियां जारी की हैं।
यह छुट्टियां न्यायिक अदालतों को छोड़कर मान्य होंगी। वहीं, सभी नियमित एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को 13 प्रतिबंधित अवकाशों की सूची में से अपनी पसंद के कोई भी तीन अवकाश लेने की अनुमति होगी। कैलेंडर के तहत सामाजिक, ऐतिहासिक और महापुरुषों से जुड़े महत्वपूर्ण मौके पर 21 दिन विशेष दिवस के रूप में घोषित किए हैं जिन तारीखों पर कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं रहेगा। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि जो त्योहार या अवसर साप्ताहिक अवकाश (शनिवार या रविवार) के दिन पड़ रहे हैं उन्हें अलग सार्वजनिक अवकाश के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
इनमें 1 फरवरी को गुरु रविदास जयंती, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, 21 मार्च को ईद-उल-फितर, 19 अप्रैल को परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 11 अक्तूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस और 8 नवंबर को दीपावली शामिल हैं।
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हरियाणा के सरकारी कर्मियों की मौज: वर्ष 2026 में छुट्टियों की भरमार, सरकार ने जारी किया कैलेंडर


