फतेहाबाद जिला व उपमंडल स्तर पर चौथी नेशनल लोक अदालत का आयोजन, न्यायाधीशों ने की मामलों की सुनवाई Haryana Circle News

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लोक अदालतों के माध्यम से पक्षकारों को सुलभ व शीघ्र न्याय प्राप्त होता है, साथ ही अदालत में मामलों का निपटारा होने से धन व समय की भी बचत होती है।

यह बात अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवेंदु जैन ने शनिवार को जिला स्तर पर स्थानीय न्यायिक परिसर में आयोजित इस वर्ष की चौथी नेशनल लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करते हुए उपस्थित नागरिकों व अधिवक्ताओं से कही। इस मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव गायत्री भी मौजूद रही।

शनिवार को राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) के तत्वावधान में हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (हालसा) के दिशा निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से शनिवार को जिला मुख्यालय फतेहाबाद व उपमंडल टोहाना व रतिया की न्यायिक परिसरों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

नेशनल लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायाधीशों ने कहा कि नेशनल लोक अदालत में सहज एवं सरल न्याय का सिद्धांत है। लोक अदालत में ना कोई जीतता है और ना कोई हारता है। उन्होंने कहा कि नेशनल लोक अदालत में आपसी सहमति और समझौते से मामलों का निपटारा कर नागरिकों को राहत दी गई है।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत एवं मध्यस्थता ऐसे माध्यम है, जिनसे आपसी विवादों का निराकरण जड़ से होता है। राजीनामे से दोनों पक्षों के बीच में विवादों का निराकरण होने से मामलो में आगे की मुकदमेबाजी को रोकता है। इससे दोनों पक्षों के धन व समय की बचत होती है।

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