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ITR फाइल कर चुके हैं लेकिन अब तक नहीं मिला रिफंड का पैसा? फटाफट ऐसे करें अपना स्टेटस Business News & Hub

ITR फाइल कर चुके हैं लेकिन अब तक नहीं मिला रिफंड का पैसा? फटाफट ऐसे करें अपना स्टेटस Business News & Hub

ITR Refund: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 16 सितंबर की डेडलाइन को कई महीने बीत चुके हैं. फिर भी कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं, जिन्हें अब भी अपने हिस्से का रिफंड मिलने का इंतजार है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ज्यादातर लोगों को रिफंड मिल चुका है, लेकिन अभी भी लाखों टैक्सपेयर्स ऐसे हैं जिनका पैसा अब भी अटका पड़ा है. इस देरी की वजह से लोग बार-बार स्टेटस अपडेट चेक कर रहे हैं या अपने सबमिशन को क्रॉस चेक कर रहे हैं. लेकिन बावजूद इसके रिफंड तो दूर, एक मैसेज तक नहीं आया है. इस वजह से कई लोग परेशान हैं. 

क्यों रिफंड में हो रही देरी?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने नवंबर में जानकारी दी थी कि डिपार्टमेंट कुछ रिफंड क्लेम का एनालिसिस कर रहा है जिन्हें सिस्टम ने ‘हाई-वैल्यू’ या कुछ डिडक्शन क्लेम की वजह से ‘रेड-फ्लैग’ कर रखा है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई दिक्कत है, तो उन्होंने टैक्स देने वालों को ‘रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने’ का भी सुझाव दिया है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड की प्रोसेसिंग तभी शुरू करता है, जब ITR ई-वेरिफाई हो जाता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार, यह स्टेप पूरा होने के बाद रिफंड आमतौर पर चार से पांच हफ्तों में अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है. अगर रिफंड मिलने में देरी हो रही है, तो इसकी कुछ खास वजहें हैं. इसके लिए पहले यह समझना होगा कि रिफंड मिलने में क्यों देरी हो रही?

  • बैंक अकाउंट में गड़बड़ी है, तो रिफंड मिलने में देर हो सकती है. अगर आपका बताया गया अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत है, तो पैसे आने में दिक्कत होगी इसलिए अकाउंट को प्री-वैलिडेट कर लेने में ही भलाई है ताकि पैसा सीधे अकाउंट में आए. 
  • अगर आपका पैन और आधार कार्ड आपस में लिंक्ड नहीं है या नाम-डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ी है, इस स्थिति में भी रिफंड मिलने में लेट हो सकता है. इसके अलावा, फॉर्म में दी गई जानकारी फॉर्म 26AS या AIS में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाने पर भी रिफंड का पैसा अटक सकता है. 
  • रिफंड रूक जाने की एक और बड़ी वजह है- ITR में गलत डिडक्शन या क्रेडिट क्लेम करना. अगर आपने 80C में डिडक्शन को बढ़-चढ़कर दिखाया और इस पर किसी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हो गया, तो भी आपका रिफंड अटक सकता है. इस स्थिति में आपसे सही डॉक्यूमेंट्स मिलने तक पैसा रूका रहता है.  

कैसे करें रिफंड स्टेटस चेक? 

  • सबसे पहले  इनकम टैक्स पोर्टल eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/ पर जाएं.
  • फिर ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर जाकर अपने यूजर-रजिस्टर्ड ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट में लॉग इन करें.
  • लॉगिन होने के बाद ऊपर ‘e-File’ वाले टैब पर क्लिक करें, फिर ‘Income Tax Returns’ और उसके बाद ‘View Filed Returns’ या ‘View Filed Returns’ पर बारी-बारी से क्लिक करें.
  • सही असेसमेंट ईयर चुनें और व्यू डिटेल्स खोलें. यहां आप मनचाहे साल के लिए रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं.

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Source: https://www.abplive.com/business/have-not-received-your-refund-even-months-after-filing-your-itr-check-your-status-quickly-using-these-steps-3056706

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