in

आतंकी हैप्पी पासिया की बहन और मां को जमानत: हाईकोर्ट ने कहा- साजिश से जोड़ने के सबूत नहीं, अजनाला थाने के बाहर मिली थी IED – Chandigarh News Chandigarh News Updates

आतंकी हैप्पी पासिया की बहन और मां को जमानत:  हाईकोर्ट ने कहा- साजिश से जोड़ने के सबूत नहीं, अजनाला थाने के बाहर मिली थी IED – Chandigarh News Chandigarh News Updates

[ad_1]

पंजाब के अजनाला थाने पर में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) लगाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैपी पासिया की मां और बहन को जमानत दे दी है।

.

हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ किया कि दोनों महिलाओं को साजिश से जोड़ने के लिए कोई स्वतंत्र सबूत उपलब्ध नहीं है और उनका नाम मुख्य आरोपी के सिर्फ संबंध के आधार पर जोड़ा गया प्रतीत होता है। इसी आधार पर जमानत दी गई।

राज्य सरकार ने यह कहते हुए जमानत का विरोध किया कि मामला बेहद संवेदनशील है और उनकी रिहाई से ट्रायल प्रभावित हो सकता है। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने कहा कि दोनों महिलाएं साधारण गृहणियां हैं, उन्हें दबाव बनाने के लिए फंसाया गया है और इससे पहले जब उन्होंने हाईकोर्ट में सुरक्षा मांगी थी, तो राज्य ने खुद कहा था कि उनका किसी अपराध से कोई लेना-देना नहीं है।

सभी पक्षों की बात सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रायल लंबा चल सकता है और हालात को देखते हुए जमानत देना ही ठीक है।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला एक साल पुराना है। नवंबर 2024 में जब अजनाला पुलिस थाने की बाहरी दीवार के पास बम जैसा दिखने वाली एक डिवाइस मिली थी। बम निरोधक दस्ते ने उस डिवाइस को निष्क्रिय किया था। जिसमें लगभग 750 ग्राम RDX होने की बात सामने आई थी।

घटना वाले दिन के अगले ही दिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हैप्पी पासिया की मां भूपिंदर कौर और उसकी बहन को सह-आरोपी के तौर पर गिरफ्तार कर लिया था। आरोप था कि दोनों महिलाओं ने उन दो युवकों को ठहरने की जगह और खाना दिया था, जिन पर शक था कि उन्होंने IED लगाया था।

हैप्पी पासिया जांच एजेंसियों की हिरासत में। फाइल फोटो

दोनों महिलाओं के बारे में सबूत नहीं

जमानत मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन (अभियोजन) के पास दोनों महिलाओं के खिलाफ सिर्फ उनका खुद का खुलासा और सह-आरोपी के बयान ही हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना किसी स्वतंत्र सबूत के, सह-आरोपी के बयान की कानूनी वैल्यू बहुत कम होती है। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि दोनों महिलाओं का कोई अपराध रिकॉर्ड नहीं है और न ही ऐसा कोई कारण सामने आया है जिससे लगे कि वह इस घटना में शामिल थीं।

सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती

हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, चालान पेश हो चुका है और अब सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बम फटा नहीं, किसी को चोट नहीं लगी और मुख्य आरोपी हैप्पी पासिया विदेश में गिरफ्तार है। ऐसे में सिर्फ सजा की तरह जेल में रखकर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता।

[ad_2]
आतंकी हैप्पी पासिया की बहन और मां को जमानत: हाईकोर्ट ने कहा- साजिश से जोड़ने के सबूत नहीं, अजनाला थाने के बाहर मिली थी IED – Chandigarh News

‘No moral standing to lecture others’: India rejects Pakistan’s criticism of flag ceremony at Ayodhya temple Today World News

‘No moral standing to lecture others’: India rejects Pakistan’s criticism of flag ceremony at Ayodhya temple Today World News

M&M achieves over ₹8,000-crore EV sales in H1 FY26 Business News & Hub

M&M achieves over ₹8,000-crore EV sales in H1 FY26 Business News & Hub