[ad_1]
संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को जिला अतिरिक्त न्यायाधीश रेणू राणा की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर अलग-अलग धाराओं में सजा के साथ 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि एक अगस्त 2020 को शहर के रहने वाले एक व्यक्ति ने सिटी थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 31 जुलाई 2020 को शाम के सात बजे चाउमीन लेने के लिए गई थी। जो कि करीब एक घंटे तक घर नहीं लौटी। उन्होंने उसकी हर जगह तलाश की। इसके बाद उन्हें पता चला कि ऊंचा समाना निवासी आरोपी संदीप उसकी बेटी का अपहरण कर बाइक पर ले गया है। उसके साथ एक लड़का भी था।
इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और नाबालिग लड़की की तलाश की। पुलिस ने 11 अगस्त 2020 को नाबालिग लड़की को कुरुक्षेत्र से बरामद कर लिया। इसके बाद नाबालिग के 164 के बयान दर्ज कराए। जिसमें सामने आया कि आरोपी संदीप ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म भी किया है। आरोपी ने नाबालिग को डराया था कि वह उसके भाई को जान से मार देगा।
[ad_2]
Karnal News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद