मोहाली में शराब के नशे में दोस्त को कुचला: पार्टी में कहासुनी के बाद चढ़ाई कार, 3 महीने पहले जेल से बाहर आया था मृतक – Mohali News Chandigarh News Updates

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मोहाली के जीरकपुर में ओल्ड कालका रोड पर शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। प्रीत कॉलोनी निवासी हरप्रीत सिंह को उसके दोस्त साहिल ने नशे की हालत में कार से कुचल दिया।

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सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश जारी है।

मौके पर बिखरे बर्तन व अन्य सामान।

सिलसिलेवार तरीके से जानें पूरा मामला…

  • मामूली कहासुनी से बढ़ा विवादः पुलिस के अनुसार, शनिवार देर शाम हरप्रीत अपने भाई अनिल कुमार और कुछ दोस्तों के साथ शराब के ठेके के अंदर बैठा था। इसी दौरान उनका दोस्त साहिल अपनी अर्टिगा कार लेकर वहां पहुंचा। रात में तीनों ने शराब पी। जैसे ही दोनों घर जाने लगे, उनके बीच किसी बात पर बहस हो गई।
  • दोस्त ने चढ़ाई कारः बहस के बाद हरप्रीत और अनिल पैदल ही घर की ओर चल दिए। साहिल अपनी कार लेकर उनके पीछे आ रहा था। जीरकपुर बस अड्डे के पास पहुंचते ही, साहिल ने अपनी तेज रफ्तार अर्टिगा कार पहले अनिल को पार करते हुए सीधे हरप्रीत पर चढ़ा दी।
  • मौके पर मौतः टक्कर इतनी भीषण थी कि हरप्रीत कुछ दूर जाकर गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी साहिल कार सहित मौके से फरार हो गया।
  • पुलिस ने शव को कब्जे में लियाः राहगीरों द्वारा शोर मचाने पर पुलिस को सूचना दी गई। थाना जीरकपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हरप्रीत के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि चालक नशे में था और यह घटना गुस्से में की गई हत्या हो सकती है। मृतक के भाई अनिल कुमार के बयान पर आरोपी साहिल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
  • शराब के नशे में गाड़ी चलाने से हादसाः थाना जीरकपुर के जांच अधिकारी जसवंत सिंह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। यह घटना शराब के नशे में गाड़ी चलाने का नतीजा है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश जारी है।

मृतक तीन महीने पहले जेल से आया था बाहर

बता दें कि इससे पहले 27 जुलाई 2024 को जीरकपुर में होटल में तोड़फोड़ हुई थी। उसमें मृतक हरप्रीत सिंह हैप्पी पर केस दर्ज हुआ था, ढकोली थाने में हैप्पी के खिलाफ पहले भी एक एफआईआर दर्ज है। जिसमें वह 3 महीने की सजा काटकर जमानत पर आया था। अब यह फिर होटल तोड़ने और रंगदारी के केस में 3 महीने पहले ही पटियाला जेल से बाहर आया था।

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