in

Gurugram News: ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू, वर्क फ्रॉम होम पर जोर Latest Haryana News

Gurugram News: ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू, वर्क फ्रॉम होम पर जोर  Latest Haryana News

[ad_1]

डीसी बोले-वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर नियमों की सख्ती से पालना करना बेहद जरूरी

अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। उपायुक्त (डीसी) अजय कुमार ने बताया कि बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तीसरे चरण को जिले में लागू कर दिया गया है। यह कदम वायु गुणवत्ता को सुधारने और प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ऐसे में डीसी ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा लेने को प्राथमिकता देने की सलाह दी है।

डीसी ने कहा कि बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण हम सबके लिए चिंता का विषय है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ग्रेप के नियमों की सख्ती से पालना करना बेहद जरूरी है। डीसी ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से गुरुग्राम सहित एनसीआर क्षेत्र में लागू किए गए ग्रेप-3 के तहत संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर निर्धारित मानकों से अधिक होने से ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू हो गई हैं, जिसके लिए हमें प्रदूषण नियंत्रण उपायों को पूरी गंभीरता से अपनाना होगा। उन्होंने कहा सभी जिलावासी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपायों में सक्रिय रूप से भागीदार बनें। डीसी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी निकायों, एचएसआईआईडीसी सहित अन्य संबंधित विभागाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए कि वे जिले में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाएं। सभी विभाग जिले में एयर क्वाॅलिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक को नियंत्रित रखने के लिए जमीनी स्तर पर मिलकर काम करें।

धूल को निर्धारित स्थलों पर निस्तारित करना होगा

ग्रेप के तीसरे चरण के तहत सड़कों की मशीनों और वैक्यूम आधारित सफाई, रोजाना पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण सामग्री का प्रयोग करने के साथ-साथ एकत्रित धूल को निर्धारित स्थलों पर निस्तारित करने के लिए कहा गया है। निर्माण कार्यों में केवल गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियां जैसे प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, कारपेंट्री और इंटीरियर फिनिशिंग की अनुमति दी गई है, जबकि स्टोन क्रशर और माइनिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों के संचालन पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और दिल्ली में रोक लगाई गई है।

सार्वजनिक परिवहन अपनाने को प्राथमिकता दें

प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे इस अभियान को सफल बनाने में भागीदार बनें और सिटिजन चार्टर का पालन करें। लोग छोटी दूरी के लिए पैदल चलने या साइकिल का उपयोग करने, यात्रा के दौरान कार शेयरिंग या सार्वजनिक परिवहन अपनाने को प्राथमिकता दें।

[ad_2]
Gurugram News: ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू, वर्क फ्रॉम होम पर जोर

Charkhi Dadri News: चारों तरफ बिखरी थीं लाशें, शव रखने के लिए छोटा पड़ गया था अस्पताल  Latest Haryana News

Charkhi Dadri News: चारों तरफ बिखरी थीं लाशें, शव रखने के लिए छोटा पड़ गया था अस्पताल Latest Haryana News

Bhiwani News: जबरन वसूली करने के आरोप में दो सूदखोर गिरफ्तार, कई परनोट और चेक बरामद Latest Haryana News

Bhiwani News: जबरन वसूली करने के आरोप में दो सूदखोर गिरफ्तार, कई परनोट और चेक बरामद Latest Haryana News