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मोहाली में बेटी के किडनैपर पिता को 7 साल जेल: पत्नी से हुआ झगड़ा, तो बच्ची उठाकर ले गया; दलील में बोला-कम सजा दो, अकेले कमाने वाला हूं – Chandigarh News Chandigarh News Updates

मोहाली में बेटी के किडनैपर पिता को 7 साल जेल:  पत्नी से हुआ झगड़ा, तो बच्ची उठाकर ले गया; दलील में बोला-कम सजा दो, अकेले कमाने वाला हूं – Chandigarh News Chandigarh News Updates

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मोहाली जिला अदालत ने पिता को सुनाई सजा।

पंजाब के मोहाली में अपनी 11 महीने की बेटी की हत्या के इरादे से किडनैपिंग से जुड़े मामले में जिला अदालत ने पिता को सजा सुनाई। दोषी आकाश को अदालत ने आईपीसी की धारा 364 (हत्या के इरादे से अपहरण) में 7 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना व धारा

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हालांकि, अदालत में खुद को सजा से बचाने के लिए कई दलीलें दी गईं, लेकिन अदालत ने उसकी एक भी नहीं सुनी। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

4 प्वाइंट में जानें पूरा मामला…

  • शराब पीने से रोकने पर लड़ाईः 12 जुलाई 2022 को मोहाली के मुबारकपुर के त्रिवेदी कैंप में रहने वाला आकाश अपनी पत्नी रिंकी से झगड़ा कर रहा था। क्योंकि वह उसे शराब पीने से रोकती थी। पत्नी के मुताबिक, आकाश ने गुस्से में कहा कि वह बेटी इशिका को मार डालेगा और खुद भी जान दे देगा। रिंकी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आकाश बच्ची को लेकर भाग गया। रिंकी ने उसका पीछा किया, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं सकी।
  • बच्ची का कोई पता नहीं चलाः दो दिन बाद 14 जुलाई 2022 को रिंकी ने डेराबस्सी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार किया और पूछताछ की। पूछताछ में आकाश ने कबूल किया कि उसने इशिका को घग्गर नदी में फेंक दिया। उस समय बरसात का मौसम था और नदी में तेज बहाव था। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नदी में सर्च अभियान चलाया, लेकिन बच्ची का शव नहीं मिला। इससे मां रिंकी की उम्मीदें टूट गईं।
  • सीसीटीवी फुटेज ने निभाया अहम रोलः सीसीटीवी फुटेज में आकाश शाम 7:27 बजे बच्ची के साथ नदी की ओर जाता और 7:58 बजे अकेला लौटता दिखा। यह सबूत अदालत में अहम साबित हुआ। कोर्ट ने पत्नी की गवाही को विश्वसनीय माना और कहा कि एक मां अपने पति पर ऐसा आरोप तभी लगाती है जब यह सच हो। अदालत ने इसे भरोसेमंद सबूत माना।
  • अदालत में सजा कम करने के लिए यह दलील रखीः कोर्ट ने यह भी कहा कि आकाश ने बच्ची के गायब होने पर कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 उसके खिलाफ लागू होती है। बचाव पक्ष की वकील ने सीसीटीवी फुटेज की वैधता पर सवाल उठाए। लेकिन अदालत ने उनके सभी तर्कों को खारिज कर दिया।

मोहाली से बहते हुए घग्गर नदी।

दोषी बोला- मैं अकेला कमाने वाला

दोषी ने अपने अलग बयान में कहा कि वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है और उसके वृद्ध माता-पिता और एक अविवाहित बहन उस पर निर्भर हैं उसने आगे कहा कि वह प्रथम दृष्टया अपराधी है और उसने नरम रुख अपनाने की प्रार्थना की।

जबकि पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि दोषी ने अपनी ही 11 महीने की बेटी इशिका का अपहरण करके गंभीर अपराध किया है ताकि उसकी हत्या की जा सके या उसे ठिकाने लगाया जा सके। उसने उसे छोड़ दिया और उसके बाद, उसका पता नहीं चल पाया है, इसलिए उसके साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए और वह अधिकतम सजा की मांग करता है

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