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चंडीगढ़ शहर के अलग अलग जगहों पर कूड़ा फेंकने पर नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई है। नगर निगम की एक टीम ने बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 47 शाखा और निजाम टेलर बुड़ैल के
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दोनों प्रतिष्ठानों को सार्वजनिक क्षेत्रों में कूड़ा-कचरा फैलाने और नियमों के अनुसार कचरे का उचित पृथक्करण और निपटान न करने के लिए जिम्मेदार पाया गया। नगर निगम आयुक्त श्री अमित कुमार, आईएएस ने कहा कि नगर निगम कूड़ा-कचरा फैलाने या अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन न करने के किसी भी कृत्य के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता की नीति दोहराता है।
निजाम टेलर मालिक का काटा गया चालान
सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों और निवासियों को एतद्द्वारा याद दिलाया जाता है कि वे अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें, जिसमें स्रोत पर ही अपशिष्ट पृथक्करण, निर्दिष्ट संग्रहण प्रणालियों का उपयोग और अपने परिसर में और उसके आसपास स्वच्छता बनाए रखना शामिल है।

नगर निगम की तरफ से किया गया चालान।
उन्होंने आगे कहा कि नियमों का पालन न करने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना और नगर निगम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा भी शामिल है। उन्होंने सभी नागरिकों से चंडीगढ़ की स्वच्छ और हरित शहर के रूप में प्रतिष्ठा बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की।
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चंडीगढ़ में कूड़ा-कचरा फैलाने पर कार्रवाई: बैंक ऑफ इंडिया-निजाम टेलर को जिम्मेदार पाया गया, 13401 रुपए का कटा चालान – Chandigarh News

