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करनाल। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में पंजीकरण कराने वाली जिले की 65 फीसदी से अधिक महिलाएं 2100 रुपये की पहली किस्त का इंतजार करती ही रह गईं। सत्यापन व अन्य प्रक्रिया के कारण उनके आवेदन स्वीकृत नहीं हुए। ऐसे में उनकी पहली किस्त डूब गई। अब दिसंबर माह तक प्रक्रिया पूरा होने पर उन्हें उस महीने की किस्त ही मिल पाएगी। जागरूकता के अभाव और पंजीकरण की जटिल प्रक्रिया के कारण 54 प्रतिशत पात्र महिलाएं तो योजना में पंजीकरण ही नहीं कर पाईं।
आंकड़ों पर निगाह डालें तो जिले में 1.10 लाख पात्र महिलाएं हैं। इनमें से करीब 46 हजार ने पंजीकरण कराया। पंजीकरण होने के बाद स्वीकृति के लिए इनकी फाइल मुख्यालय गई। जहां से 31 अक्तूबर की रात तक 16,375 को ही स्वीकृति मिल पाई। अन्य फाइलें स्वीकृति के लिए मुख्यालय में ही अटकी हैं। इन फाइलों को इस माह के अंत तक स्वीकृति मिलती है तो इन्हें दिसंबर माह में पहली किस्त मिल पाएगी। यानी आवेदन के बाद भी ये महिलाएं नवंबर माह में जारी हुई पहली किस्त से वंचित रह गई हैं।
कुल 1.10 लाख पात्र महिलाओं में से 64 हजार महिलाएं तो फाॅर्म भी नहीं भर पाई हैं। आवेदन प्रक्रिया क्रीड (नागरिक संसाधन सूचना विभाग) की ओर से की जा रही है, जबकि मासिक राशि समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी की जाएगी।
रोचक तथ्य : 153 फाइलों में पत्नी की जगह पति का फोटो
अब तक आए आवेदनों में से 153 फाइलें जांच में ऐसी पाई गई हैं, जिनमें आवेदन पत्नी की जगह पति की ओर से किया गया है। इन सभी फाइलों में महिला की जगह पुरुष की फोटो अपलोड हुई है। कुछ फाइलों में आवेदन तो महिला की तरफ से किया गया था लेकिन फोटो पुरुष का अपलोड हुआ है। ऐसे में इन सभी फाइलों पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है। इन्हें दुरुस्त करने के लिए संबंधित लोगों को भेजा गया है।
लापरवाही : शिविर तक नहीं लगा पाए प्रशासनिक अधिकारी
चुनाव के दौरान महिलाओं को 2100 रुपये देने की घोषणा हुई थी। सरकार बनने के बाद सरकार ने इसके लिए योजना बनाई। तब से ही महिलाओं को यह राशि मिलने की उम्मीद जगी थी। करीब एक माह से इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है लेकिन प्रशासन की ओर से इसे लेकर बड़े स्तर पर शिविर नहीं लगाए गए। न ही जागरूक किया गया। एडवोकेट संदीप राणा का कहना है कि केवल उपमंडल स्तर पर शिविर लगाने के दावे किए गए। जबकि योजना के लाभार्थियों के लिए वार्ड स्तर या स्कूल स्तर पर शिविर लगने चाहिए थे।
पात्रता : एक लाख से कम आय, 23 से 60 के बीच उम्र
योजना का लाभ लेने के लिए पहले चरण में परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होना जरूरी है। परिवार में अधिकतम तीन महिलाओं को 2100 रुपये मिल सकते हैं। अगर परिवार में किसी की उम्र 23 से 60 साल के बीच है, तो वे आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ओर से जारी एप से योजना के लिए पात्र हैं या नहीं, यह भी चेक कर सकते हैं। आवेदन में हरियाणा स्थायी निवासी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और उससे जुड़ा सक्रिय मोबाइल नंबर, परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर, ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर (विवाहिता के लिए), बिजली कनेक्शन या मीटर नंबर, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंजीकरण नंबर (यदि है तो), वाहन पंजीकरण नंबर, अपने सक्रिय बैंक खाते का विवरण की जरूरत है।
कुल 16,375 आवेदनों को मुख्यालय की ओर से स्वीकृति दी गई। इन पात्र महिलाओं को योजना के लागू होने के साथ ही पहली किस्त 2100 रुपये की जारी हो चुकी है। जिन पात्र महिलाओं की आवेदन प्रक्रिया पूरी होती जाएगी, उन्हें भविष्य में योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। – जयपाल सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी
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Karnal News: लक्ष्मी का इंतजार ही करती रह गई लाडो, 64 फीसदी से अधिक निराश


