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भिवानी पुलिस पर अवैध हिरासत में रखने का आरोप: शाम तक थाने में बैठाया, हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने मांगी SP से रिपोर्ट – Panchkula News Chandigarh News Updates

भिवानी पुलिस पर अवैध हिरासत में रखने का आरोप:  शाम तक थाने में बैठाया, हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने मांगी SP से रिपोर्ट – Panchkula News Chandigarh News Updates

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हरियाणा मानव अधिकार आयोग कार्यालय। फाइल फोटो।

हरियाणा के भिवानी में पुलिस पर एक व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगा है। जिस पर हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने भिवानी SP से रिपोर्ट मांगी है और 17 दिसंबर तक इसका जवाब देने के लिए समय दिया है।

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हरियाणा मानव अधिकार आयोग को भिवानी के ढाणा गांव निवासी अशोक कुमार ने बताया कि, मेरे भाई जगजीत ने सदर थाना में मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई। उक्त शिकायत के आधार पर थाना प्रभारी ने ASI वीरेंद्र सिंह को मामले की जांच सौंपी।

13 जून 2025 को ASI वीरेंद्र सिंह ने मुझे थाना सदर भिवानी बुलाया और फोन पर धमकाया। थाने में मुझे धमकियों का सामना करना पड़ा और बिना किसी औपचारिक गिरफ्तारी के सुबह से लेकर शाम तक थाने में एक अभियुक्त की तरह बैठाए रखा गया।

मेडिकल के बाद लॉकअप में रखा

मेडिकल परीक्षण के बाद शिकायतकर्ता को लॉकअप में रखा गया और उस पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 126 एवं 170 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता रातभर हिरासत में रहा और अगले दिन उसे उपमंडल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी पुलिस अधिकारी ASI वीरेंद्र सिंह के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए।

भिवानी SP से मांगे इन सवालों पर जवाब

  • समन का आधार: शिकायतकर्ता को थाना सदर, भिवानी बुलाने का क्या आधार था और क्या विधि के अनुसार धारा 126 एवं 170 BNS की प्रक्रिया का पालन किया गया।
  • अवैध निरुद्धता/लंबे समय तक रोक: किन परिस्थितियों में शिकायतकर्ता को कई घंटों तक थाना परिसर में बैठाए रखा गया और क्या इसके लिए कोई आधिकारिक आदेश या औचित्य मौजूद था।
  • गिरफ्तारी/ निवारक कार्रवाई की आवश्यकता: क्या इस मामले में धारा 126 एवं 170 BNS के अंतर्गत निवारक या दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक थी और क्या इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया।
  • जांच अधिकारी की भूमिका और आचरण: ASI वीरेंद्र सिंह के आचरण का विस्तृत विवरण, जिसमें धमकियों, निरुद्धता तथा प्रक्रिया में संभावित त्रुटियों का उल्लेख हो।

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