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करनाल। हरियाणा सरकार की ओर से माताओं, बहनों और बेटियों के सामाजिक व आर्थिक सम्मान के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो चुकी है। इसका लाभ लेने के लिए पात्र महिलाओं का लाडो लक्ष्मी एप पर पंजीकरण अनिवार्य है। जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने जानकारी दी कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये का लाभ मिलेगा। जब तक कि लाभार्थी स्वेच्छा से राशि लेना मना ना करें। योजना की पात्रता के लिए महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो। उन्होंने बताया कि एप पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संवाद
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Karnal News: लाडो लक्ष्मी योजना के लिए एप पर पंजीकरण जरूरी