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चंडीगढ प्रशासन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज: बोला: प्रमोशन में नहीं है कोई गड़बड़ी, डीएसपी राम गोपाल को एसपी बनाने का मामला – Chandigarh News Chandigarh News Updates

चंडीगढ प्रशासन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज:  बोला: प्रमोशन में नहीं है कोई गड़बड़ी, डीएसपी राम गोपाल को एसपी बनाने का मामला – Chandigarh News Chandigarh News Updates

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चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी राम गोपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एसपी (सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस) पद पर प्रमोशन देने के आदेश के खिलाफ चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब प्रशासन को कैट और हाईकोर्

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कैट और हाईकोर्ट में मिला समर्थन

24 नवंबर 2020 को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने राम गोपाल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रशासन को दो महीने के भीतर उन्हें एसपी पद पर प्रमोट करने का आदेश दिया था। कैट ने प्रशासन को न केवल प्रमोशन देने बल्कि बकाया वेतनमान, वरिष्ठता और अन्य लाभ भी प्रदान करने के निर्देश दिए थे।

प्रशासन ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी प्रशासन की याचिका खारिज कर दी और दो सप्ताह में प्रमोशन देने का आदेश दिया। इसके बाद प्रशासन ने फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रशासन की याचिका को खारिज कर दिया।

चंडीगढ़ डीएसपी रामगोपाल।

2017 से प्रमोशन की लड़ाई

राम गोपाल की एसपी पद पर प्रमोशन की कानूनी लड़ाई साल 2017 में शुरू हुई थी। उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन की अधिसूचित नीति के तहत डीएसपी से एसपी पद पर पदोन्नति के लिए आवेदन किया था। हालांकि, प्रशासन ने 17 दिसंबर 2018 को यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया था कि डीएसपी से एसपी पद पर प्रमोशन के लिए कोई स्वीकृत पद नहीं है। इस फैसले को उन्होंने कैट में चुनौती दी थी, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।

खेल कोटे से भर्ती कई बार मिली चुनौती

जानकारी के मुताबिक, राम गोपाल की नियुक्ति वर्ष 1998 में खेल कोटे के तहत डायरेक्ट एएसआई के रूप में हुई थी। बाद में उन्हें प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर बनाया गया। उनकी पदोन्नति को कुछ सब-इंस्पेक्टरों ने कई बार अदालतों और विभागीय जांचों में चुनौती दी। यहां तक कि उन पर फर्जीवाड़े के आरोप भी लगाए गए, लेकिन एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की जांच में सभी आरोप निराधार पाए गए।

अदालतों ने भी इस जांच रिपोर्ट को सही माना और उनके प्रमोशन को वैध ठहराया। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद डीएसपी राम गोपाल की एसपी बनने की 7 साल लंबी कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है।

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