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हिसार। एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने और यौन शोषण करने के मामले में आरोपी अलोक को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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Hisar News: नाबालिग से यौन शोषण के दोषी को 10 साल की कैद



