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कंपनी की तरफ से कोई भी दलील आयोग में पेश नहीं की गई
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। बीमा कंपनी द्वारा नई पॉलिसी की बात कहकर एक युवक का रोका गया 1.99 लाख रुपये का क्लेम अब ब्याज समेत देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य ज्योति सिवाच ने दिया है।
सोहना के हरि नगर निवासी विकास यादव ने आयोग में दायर की याचिका में बताया था कि निवा बूपा स्वास्थ्य बीमा कंपनी से 2022 में बीमा लिया था। बीमारी के चलते उन्हें कुछ दिन निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती होना पड़ा। वहां पर उन्होंने 1.99 लाख रुपये का भुगतान किया था। इसके बाद उन्होंने बीमा कंपनी में उपचार पर खर्च हुए रुपये के क्लेम के लिए आवेदन किया। कंपनी ने नई पॉलिसी का हवाला देते हुए आवेदन खारिज कर दिया। इस पर उन्होंने आयोग में याचिका दायर की। इस मामले में कंपनी की तरफ से कोई भी दलील आयोग में पेश नहीं की गई।
आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि क्लेम के 1.99 लाख रुपये आवेदन करने की तिथि से नौ प्रतिशत की ब्याज दर से शिकायतकर्ता को दे। इस दौरान शिकायतकर्ता को होने वाली परेशानी पर 30 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च के लिए 22 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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Gurugram News: नई पॉलिसी की बात कहकर रोका क्लेम, ब्याज समेत देंगे 1.99 लाख


