हाईकोर्ट का अहम फैसला: FIR दर्ज होना पदोन्नति रोकने का आधार नहीं, सेना अधिकारी की याचिका पर AFT का आदेश रद्द Chandigarh News Updates

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि किसी कर्मचारी के खिलाफ केवल एफआईआर दर्ज होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही लंबित है।

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हाईकोर्ट का अहम फैसला: FIR दर्ज होना पदोन्नति रोकने का आधार नहीं, सेना अधिकारी की याचिका पर AFT का आदेश रद्द