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Gurugram News: सड़क हादसे में घायल युवक को मिलेगा 1.10 लाख का मुआवजा Latest Haryana News

Gurugram News: सड़क हादसे में घायल युवक को मिलेगा 1.10 लाख का मुआवजा  Latest Haryana News

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अदालत ने बीमा कंपनी को दिया मुआवजे के भुगतान का आदेश

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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। अदालत ने तीन साल पहले युवक बिट्टू कुमार के सड़क हादसे में घायल होने के मामले में बीमा कंपनी को 1.10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण वीरेंद्र मलिक ने दिया है। अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद ट्रक की बीमा कंपनी, रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को मुआवजे का भुगतान करे। याचिकाकर्ता बिट्टू ने एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ट्रक चालक मकसूद ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उसकी मोटर साइकिल में टक्कर मार दी थी। थाना खेड़की दौला ने इस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

बिट्टू कुमार जॉन्सन मैथी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एसोसिएट के पद पर काम करते थे। वह 29 अक्तूबर 2021 को अपनी बाइक से अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे। जब वह खेड़की दौला के पास पहुंचे, तब एक ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी थी। इस हादसे में बिट्टू का दाहिना हाथ बुरी तरह से कुचल गया और उन्हें गंभीर चोट आई थी। इसके बाद घायल बिट्टू को उपचार के लिए राहगीरों की मदद से एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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