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Kurukshetra News: फैक्ट्री में मारपीट व आग लगाने पर दो दोषियों को सुनाई चार-चार साल की सजा Latest Haryana News

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Two culprits sentenced to four years imprisonment for assault and setting fire in a factory

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कुरुक्षेत्र। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैक्टरी में मारपीट करने, आग लगाने के दोषी अभिषेक कुशवाह निवासी रेवा जिला रीवा मध्य प्रदेश व रावेन्द्र कुशवाह उर्फ गोलू निवासी नीपनिया जिला रीवा मध्य प्रदेश को चार-चार साल कारावास व 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी चंद्रमोहन ने बताया कि तीन मई 2023 को थाना सदर पिहोवा में पुलिस को दी शिकायत में आनंद प्रकाश निवासी सेक्टर 6-ए नोएडा जिला गौतम बुद्धनगर यूपी ने बताया कि उसकी गांव उरुनाये में अर्बनवुड के नाम से फोम बनाने की फैक्ट्री है। इसमें मशीन वगैरा लगी हुई थी लेकिन फैक्ट्री बंद थी। मशीन की ट्रायल के लिए उसने भीम सैनी उर्फ मोनू निवासी भगत सिंह काॅलोनी रोहतक रोड सोनीपत को बुलाया हुआ था।

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भीम सैनी उर्फ मोनू ने मशीन ट्रायल के लिए आगे कारीगर को बुलाया हुआ था और उसकी फैक्ट्री में रविंद्र सिंह निवासी सिरोलिया जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश को बतौर चौकीदार रखा हुआ था। दो मई 2023 को दोपहर के समय चौकीदार रविंद्र सिंह ने फोन किया कि फैक्ट्री में उस समय अभिषेक कुशवाह व रावेंद्र कुशवाह उर्फ गोलू ने तोड़फोड़ व मारपीट की और आग लगा दी। पांच सितंबर को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं के तहत अधिकतम चार-चार साल कैद की सजा सुनाई। उन पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

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