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अब सिगरेट का कश लगाना जेब पर पड़ेगा भारी, इन चीजों के इस्तेमाल पर खर्च करने होंगे ज्यादा पैसे Business News & Hub

अब सिगरेट का कश लगाना जेब पर पड़ेगा भारी, इन चीजों के इस्तेमाल पर खर्च करने होंगे ज्यादा पैसे Business News & Hub

GST on Sin Goods: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार रात को ‘नेक्स्ट जेनरेशन’ जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान किया. इससे देश के आम आदमी को बड़ी राहत मिली है. हालांकि, पान मसाला, सिगरेट, गुटखा का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अब पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे.

बता दें कि जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स स्ट्रक्चर बदलते हुए 5 परसेंट और 18 परसेंट के दो टैक्स स्लैब मंजूर किए गए हैं. साथ ही लग्जरी सामानों और सिन गुड्स पर 40 परसेंट टैक्स लगाए जाने का भी फरमान जारी किया गया है. इसी सिन गुड्स की कैटेगरी में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और तंबाकू से बनाए गए दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं. वहीं, लग्जरी कार, सुगर बेवरेजेस और फास्ट फूड पर भी 40 परसेंट की दर से जीएसटी वसूला जाएगा. 

कंपनसेशन सेस को किया जा रहा खत्म 

वित्त मंत्रालय ने कहा, “चूंकि कंपनसेशन सेस को समाप्त करने का फैसला लिया गया है इसलिए अब इसे जीएसटी में मिला दिया जा रहा है ताकि टैक्स का असर अधिकतर वस्तुओं पर बना रहे.” बता दें कि कंपनसेशन सेस एक तरह का टैक्स होता है, जो लग्जरी और सिन आइटम्स पर लगाए जाते हैं. इसे 2017 में इसलिए शुरू किया गया था ताकि जब जीएसटी सिस्टम लागू होगा, तब राज्यों के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचेगा.

इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए इस टैक्स को लगाया जाने लगा. पहले इसे 2022 तक ही लागू रखने की योजना था, लेकिन कोरोना महामारी के बाद इसे 2026 तक लागू रखने का फैसला लिया गया. दरअसल, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के दौरान राज्यों की मदद करने के लिए 2.69 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. इसी कर्ज को चुकाने के लिए कंपनसेशन सेस की मियाद बढ़ाई गई थी. 

नए जीएसटी रेट के बाद पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और चबाने वाले तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर 40 परसेंट जीएसटी लगेगा, जो अब एक्स-फैक्ट्री कीमतों के बजाय खुदरा कीमतों पर लगाया जाएगा. यानी कि अगर कोई सिगरेट का पैकेज पहले 256 रुपये में मिलता था, तो अब नए टैक्स रेट के साथ अब ये 280 रुपये में मिलेंगे. यानी कि सीधे-सीधे 24 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे. 

40 परसेंट जीएसटी स्लैब के तहत आने वाली चीजें- 

  • पान मसाला
  • सिगरेट
  • गुटखा
  • चबाने वाला तंबाकू
  • अनिर्मित तंबाकू; तंबाकू अपशिष्ट [तंबाकू के पत्तों के अलावा]
  • सिगार, चुरूट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प वाले सिगारिलो
  • वातित शर्करा युक्त पेय/शीतल पेय
  • कार्बोनेटेड पेय
  • फलों के पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय
  • ऑनलाइन जुआ या गेमिंग
  •  कैफीनयुक्त पेय 

 

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Source: https://www.abplive.com/business/under-gst-reforms-40-percent-tax-has-been-imposed-on-luxury-goods-and-sin-goods-cigarettes-tobacco-gutkha-pan-masala-3006635

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