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Gurugram News: साढ़े चार लाख रुपये गबन करने के आरोपी को नहीं मिली जमानत Latest Haryana News

Gurugram News: साढ़े चार लाख रुपये गबन करने के आरोपी को नहीं मिली जमानत  Latest Haryana News

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गुरुग्राम। मजदूरों को दिए जाने रुपये में से 4.50 लाख रुपये गबन करने के मामले में जिला अदालत ने एक आरोपी राजेश कुमार सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज की है। यह आदेश चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रजत वर्मा की अदालत ने दिया है। इस मामले में खेड़की दौला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आरोपी राजेश कुमार सिंह एक निर्माण स्थल पर स्टोरकीपर का काम करात था। 13 अगस्त 2023 को शिकायतकर्ता ने उसे 11.20 लाख रुपये मजूदरों की देने के लिए दिए। आरोप है कि उसने ने 6.7 लाख रुपये मजदूरों को दिए और बाकी 4.5 लाख रुपये अपने पास रख लिए। उसकी तरफ से दिए गए चेक बाउंस हो गए। संवाद

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