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अब BCCI से कोई नहीं कर सकेगा सवाल, भारत सरकार ने बदला कानून; जानें क्या फैसला लिया गया Today Sports News

अब BCCI से कोई नहीं कर सकेगा सवाल, भारत सरकार ने बदला कानून; जानें क्या फैसला लिया गया Today Sports News

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के लिए राहत की खबर है क्योंकि खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक (National Sports Governance Bill) के आरटीआई से संबंधित प्रावधान में बदलाव किया है. इस बदलाव के तहत इस विधेयक में केवल उन संस्थाओं को रखा जाएगा, जो सरकारी सहायता और अनुदान पर निर्भर रहते हैं.

23 जुलाई को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया मे लोकसभा में यह बिल रखा, जिसका प्रावधान 15(2) कहता है कि, “आरटीआई एक्ट, 2005 के तहत किसी मान्यता प्राप्त संस्था को इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के संबंध में एक सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाएगा.”

बीसीसीआई के लिए यह नियम पेचीदा बना रहा है और बोर्ड भी इसका समय-समय पर विरोध व्यक्त करता रहा है, क्योंकि वह नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSF) के अंतर्गत आने वाली अन्य संस्थानों से उलट सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं करता है.

न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से एक सूत्र ने बताया कि विधेयक में हुआ बदलाव सर्वजनिक प्राधिकरण को ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित करता है जो वित्तीय रूप से सरकारी सहायता पर निर्भर हों. इस बदलाव से सार्वजनिक प्राधिकरण की स्पष्ट परिभाषा प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है. यदि बदलाव नहीं किया जाता तो अशपष्टता के कारण विधेयक अटक सकता हटा, जिसे बार-बार अदालत में चुनौती दी जा सकती थी.

सूत्र ने आगे यह भी बताया कि अगर कोई राष्ट्रीय खेल संस्था सरकारी सहायता नहीं ले रही है, इसके बावजूद उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं कि क्या उसने आयोजनों के लिए किसी भी प्रकार से सरकारी सहायता ली है. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी सहायता सिर्फ धन से संबंधित नहीं होती, उसमें बुनियादी ढांचा भी सम्मिलित होता है. BCCI इस पर पहले भी कह चुका है कि वह विधेयक के प्रावधानों को पढ़ने के बाद ही इस पर कोई स्टेटमेंट जारी करेगा.

एक बार विधेयक के अधिनियम बनने के बाद बीसीसीआई को खुद को NSF के रूप में रजिस्टर कराना होगा, क्योंकि क्रिकेट अब ओलंपिक स्पोर्ट है, जो 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में खेला जाएगा. इसका एक बेहद अहम पहलू राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण है, जिसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी. एक बार स्थापित हो जाने के बाद उसके निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी.

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