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क्या ITR और AIS में एक जैसी नहीं है जानकारी? इनकम टैक्स विभाग ने बता दिया सुधारने का पूरा तरीका Business News & Hub

क्या ITR और AIS में एक जैसी नहीं है जानकारी? इनकम टैक्स विभाग ने बता दिया सुधारने का पूरा तरीका Business News & Hub

ITR Filing: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सीजन चल रहा है. इस दौरान कई टैक्सपेयर्स ने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में गलतियां होने की जानकारी दी है. इसे देखते हुए आयकर विभाग ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए गाइडेंस जारी किया है. 

पहले पार्ट में होती है ये जानकारी 

AIS एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है. यह एक ऐसा स्टेटमेंट है, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सारी जरूरी जानकारियां शामिल होती हैं. इस फॉर्म में टैक्सपेयर से जुड़ी जानकारी दो हिस्सों में होती है. पहले हिस्से में नाम, जन्म तारीख, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता, इस तरह की सामान्य जानकारियां होती हैं. अगर व्यक्ति की जगह कोई कंपनी है, तो उसका नाम, स्थापना कब की गई, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह की जानकारी होती है. 

दूसरे हिस्से में पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड

फॉर्म का दूसरा हिस्सा टैक्सपेयर के सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है जैसे कि बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंट से इनकम, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट लेनदेन और विदेशी आय. अगर AIS और आपके फाइल किए गए ITR में किसी भी तरह का अंतर दिखाई देता है, तो आपको नोटिस आ सकता है, जुर्माना लग सकता है या रिफंड मिलने में देरी हो सकती है इसलिए टैक्स एक्सपर्ट्स की यही सलाह है कि ITR जमा करने से पहले इसे फॉर्म 26AS और AIS के साथ क्रॉस वेरिफाई जरूर कर लें. 

इस तरह से करें AIS को करें अपडेट  

कई टैक्सपेयर्स को AIS में डुप्लीकेट एंट्री, मिसक्लासीफाइड इनकम या गलत ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है. इस परेशानी को सुलझाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने AIS पर फीडबैक प्रॉसेस को और आसान बना दिया है. अगर आपको AIS पर कोई गलत या अधूरी एंट्री दिखाई देती है, तो पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें. फिर AIS सेक्शन में जाकर जो गलत एंट्री की गई है उस पर क्लिक करें.

‘Optional’ or ‘Add Feedback’ ऑप्शन के इस्तेमाल से सही कारण चुनें जैसे कि अमाउंट गलत है या यह मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है. अब अपने फीडबैक को जमा कर दें. फीडबैक वैलिड पाए जाने पर AIS को अपडेट कर दिया जाता है. आप पोर्टल की मदद से अपने फीडबैक के स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि इसे रिजेक्ट कर दिया गया है या एक्सेप्ट कर लिया गया है. 

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Source: https://www.abplive.com/business/information-in-itr-and-ais-not-the-same-income-tax-department-has-told-the-complete-method-to-correct-it-2981328

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