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नगर निगम के रिकाॅर्ड के मुताबिक, लाढ़ोत रोड निवासी धर्मबीर सिंह ने अदालत में 2019 में अर्जी दायर की कि वह और उनके पूर्वजों का 1997-98 की जमाबंदी के तहत दो बीघा 6 बिस्वा जमीन पर 50 साल से कब्जा था।
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Rohtak News: शामलात भूमि पर कब्जा नहीं हो सकता पिता से बेटे को स्थानांतरित
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Rohtak News: शामलात भूमि पर कब्जा नहीं हो सकता पिता से बेटे को स्थानांतरित Latest Haryana News
