कुरुक्षेत्र: प्रदेश में एचएसजीपीसी की जमीन जायदाद, ट्रस्ट पर हरियाणा कमेटी का अधिकार: झींडा Latest Haryana News

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सर्वाेच्च अदालत ने एचएसजीएमसी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मान्यता दी तो निर्णय में स्पष्ट किया गया कि हरियाणा प्रदेश में एसजीपीसी की जितनी भी चल-अचल संपत्ति, ट्रस्ट व जमीन जायदाद है, उस पर अब हरियाणा कमेटी का अधिकार होगा। इसके बावजूद एसजीपीसी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज शाहाबाद एवं अस्पताल सहित अन्य कुछ मसलों पर सहमति नहीं जता रही।

ये ट्रस्ट, जमीन जायदाद हरियाणा कमेटी के नाम करने के मसले पर एसजीपीसी प्रधान से बातचीत के लिए तीन बार प्रयास किए जा चुके हैं लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं है। यह रवैया सही नहीं है। एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी पेशे से वकील है और उन्हें एकट तथा सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का अध्ययन करना चाहिए। यह कहना है हरियाणा कमेटी प्रधान जगदीश सिंह झींडा का। वे आज मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।

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कुरुक्षेत्र: प्रदेश में एचएसजीपीसी की जमीन जायदाद, ट्रस्ट पर हरियाणा कमेटी का अधिकार: झींडा