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जिले में धारा 163 लागू, शहरी क्षेत्रों में बनाए गए चार अतिरिक्त बूथ, कुल संख्या 1036 हुई – Jind News Latest Haryana News

जिले में धारा 163 लागू, शहरी क्षेत्रों में बनाए गए चार अतिरिक्त बूथ, कुल संख्या 1036 हुई – Jind News Latest Haryana News

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जींद | जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 163 लागू करते हुए बगैर अनुमति के पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने सहित अन्य प्रतिबंध लगाए हैं। आदेशों के तहत नागरिकों के घा

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डीसी ने बताया कि प्रशासन की अनुमति लेकर ही सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है। जिला के किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान के शुरू होने से 48 घंटे पहले तथा मतदान के दौरान या उसके बाद भी किसी भी प्रकार के वाहन पर या किसी अन्य तरीके से लगे लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। लाउडस्पीकर के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए परमिट देने वाले प्राधिकारी और पुलिस अधिकारी सख्ती से इन हिदायतों को लागू करेंगे।

भास्कर न्यूज | जींद डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि जिले में विधानसभा आम-चुनाव 2024 में मतदाताओं की सुविधा अनुरूप जिले में बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। अब जिला में बूथों की संख्या 1036 हो गई है, पहले बूथों की संख्या 1032 थी। जिस बूथ पर 1500 से अधिक मतदाता है तो उसके लिए अतिरिक्त बूथ बनाया जा सकता है। जिला में चार बूथ और बनाए गए है। एक बूथ जींद शहर में, दो बूथ सफीदों शहर में तथा एक बूथ नरवाना शहर में बनाया गया है।

डीसी ने बताया कि अब जुलाना में 200 बूथ, सफीदों में 196 बूथ, जींद में 192 बूथ, उचाना में 223 बूथ व नरवाना में 225 बूथ है। जिला के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सखी बूथ, दिव्यांग बूथ एवं युवा बूथ भी बनाए जाएंगे। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करवाना सुनिश्चित करें ताकि हमारे देश का लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो। उन्होंने सैक्टर ऑफिसरों को निर्देश देते हुए कहा कि वे सभी बूथों का औचक निरीक्षण करें और बूथों पर दी जाने वाली बिजली, पानी, शौचालय व रैम्प इत्यादि की तमाम सुविधाओं को समय रहते पूर्ण करें। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने- अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से सम्बन्धित सभी तैयारियां समय रहते पूर्ण करना सुनिश्चित करें और आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन पर सख्त कार्यवाही अमल में लाएं।

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