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बिना अनुमति इमिग्रेशन कंपनी चलाने के आरोप में एक गिरफ्तार, जमानत पर किया रिहा
संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़। विदेश भेजने के नाम पर लोगों से 17.22 लाख की ठगी करने और बिना इमिग्रेशन कंपनी चलाने के आरोप में दो मालिकों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें से एक मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। पहला मामला सेक्टर-17 थाना क्षेत्र का है। इस मामले में शिकायतकर्ता अंकुश चावला और उनके साथियों ने सेक्टर 22 स्थित सिटीजन कोड सर्विस कंसल्टेंट के मालिकों और कर्मचारियों पर अजरबैजान भेजने के नाम पर ठगी का आरोप लगाया है। अंकुश चावला ने बताया कि दिसंबर 2024 में एक अखबार में विज्ञापन देखकर वे इमिग्रेशन फर्म के संपर्क में आए। उन्होंने वीजा प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज जमा कराए और कुल 17.22 लाख की राशि जमा की। फर्म की ओर से उन्हें अजरबैजान के लिए वर्क वीजा और हवाई टिकट प्रदान किए गए। जब वे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो अधिकारियों ने बताया कि उनके वीजा और टिकट फर्जी हैं। इसके बाद सभी पीड़ित चंडीगढ़ लौट आए और सेक्टर 22 स्थित फर्म के कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने जब पैसे वापस मांगे तो फर्म के मालिकों और कर्मचारियों ने उन्हें कथित रूप से धमकाया और पैसे लौटाने से इन्कार कर दिया। पीड़ितों ने इस संबंध में एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसे आगे की जांच के लिए सेक्टर 17 थाने को सौंपा गया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। दूसरे मामले में सेक्टर 39 थाना पुलिस ने अमित त्यागी नामक व्यक्ति को सेक्टर 40 में बिना पंजीकरण इमिग्रेशन कंपनी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहाली, पंजाब के खरड़ स्थित सनी एन्क्लेव का निवासी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया।
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Chandigarh News: 17.22 लाख की ठगी के मामले में इमिग्रेशन कंपनी पर केस दर्ज


