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सांकेतिक तस्वीर
पाकिस्तान के लोगों के लिए बम बनाना आम बात है। आतंकियों के साथ-साथ यहां के छात्र भी बम बनाते हैं। आतंकवाद निरोधक अदालत ने सोशल मीडिया के जरिए बम बनाना सीखने के मामले में दोषी ठहराते हुए विश्वविद्यालय के एक छात्र को 2 साल 6 महीने की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
लाहौर की आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश मंजर अली गिल ने पंजाब के नरोवाल विश्वविद्यालय के छात्र हन्नान अब्दुल्ला पर 50,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे 2022 में संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने इराक में सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट के जरिए बम बनाने का तरीका सीखने के मामले में गिरफ्तार किया था।
फेसबुक और इंस्टा से सीख रहा था बम बनाना
‘डॉन’ समाचार पत्र ने अपनी खबर में एफआईए अधिकारी के हवाले से कहा, ‘अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि अब्दुल्ला फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बम बनाना सीख रहा था। उसने इस संबंध में फेसबुक के जरिए आतंकवादियों और एक प्रतिबंधित संगठन से संपर्क भी स्थापित किया था।’
अब्दुल्ला साल 2023 से था जमानत पर
अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में अदालत में सबूत भी पेश किए। अब्दुल्ला 2023 से जमानत पर था और सजा सुनाए जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने कहा कि अब्दुल्ला ने 2022 में इंस्टाग्राम हैंडल ‘इब्न-ए-अब्दुल्ला अल-पाकिस्तानी’ का इस्तेमाल किया और इराक के व्यक्ति से घर पर बम बनाने के तरीके के बारे में जानकारी मांगी। (भाषा के इनपुट के साथ)
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एफबी और इंस्टा से बम बनाना सीख रहा था छात्र, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

