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राजनीतिक दल सुविधा एप से लें ऑनलाइन अनुमति : डीसी Latest Haryana News

राजनीतिक दल सुविधा एप से लें ऑनलाइन अनुमति : डीसी  Latest Haryana News

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20jjrp09 झज्जर स्थित लघु सचिवालय सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में निर्देश द

झज्जर। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शक्ति सिंह ने लघु सचिवालय सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभा चुनाव प्रक्रिया की तैयारी की जानकारी दी।

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बैठक में जिला निर्वाचन के अधिकारियों ने प्रतिनिधियों को लोकसभा चुनाव के दौरान ऑनलाइन अनुमति के बारे में जानकारी दी। डीसी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सभी संबंधित पक्षों को नियमों का पालना करना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की ड्राफ्ट प्रकाशन किया गया है, अगर किसी राजनीतिक पार्टी को मतदाता सूची के ड्राफ्ट पर किसी प्रकार की आपत्ति है तो अंतिम प्रकाशन से पहले चुनाव कार्यालय में सूचित करें।

इसके अलावा डीसी ने कहा जिले में अब 797 पोलिंग स्टेशनों के बजाए 807 पोलिंग स्टेशन हो गए हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग अपना नाम वोटर लिस्ट चेक कर लें ताकि फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। डीसी ने कहा कि इस बार चुनाव से संबंधित सभी प्रकार की अनुमति आनलाइन सुविधा एप के माध्यम से दी जा रही हैं। राजनीतिक दलों को कोई भी रैली या रोड शो निकालना है, प्रचार वाहन, लाउडस्पीकर या अन्य कोई भी अनुमति जिला प्रशासन से लेना जरूरी है।

उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि रोड शो के दौरान जाम नहीं हो, रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लाउडस्पीकर का प्रयोग संबंधित एआरओ की अनुमति से किया जा सकता है। इस अवसर पर बीजेपी से पंकज शर्मा, कांग्रेस से विकास कुमार, इनेलो से पवन धनखड़, बसपा से सत्यप्रकाश बैठक में उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि सुविधा एप पर लॉगिन के लिए अपने नॉमिनेशन में दिए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा। इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही लॉगिन हो सकता है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद कैंडिडेट से जुड़े सारे डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद कैंडिडेट किसी भी प्रकार के अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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नियमों का पालन करें प्रिंटिंग प्रेस मालिक : डीसी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले भर के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना जांच और नियमों के विरुद्ध जाकर कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित पंफलेट और पोस्टर आदि छापना जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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