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हिसार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभा/रैली के स्थान निश्चित किए गए हैं। सभी राजनीतिक दलों द्वारा रैली या चुनावी जनसभा के आयोजन से पूर्व संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि स्कूल के खेल मैदान व धार्मिक स्थल का रैली के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई राजनीतिक दल व उम्मीदवार इसका उल्लंघन करता है तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
सरकारी और निजी प्रॉपर्टी पर चुनाव प्रचार के लिए झंडे व बैनर लगाने पर पूर्णत: प्रतिबंध है। किसी निजी प्रॉपर्टी पर झंडा अथवा बैनर लगाने के लिए प्रॉपर्टी मालिक से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी। चुनाव से संबंधित होर्डिंग्स लगाने के लिए भी स्थल तय कर दिए गए हैं। इन तय स्थल पर ही प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा कहीं पर प्रचार किया गया तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों द्वारा अपने चुनाव प्रचार के दौरान प्रयोग किए जाने वाली सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम अंकित करना अनिवार्य है और इसका विवरण चुनाव कार्यालय द्वारा गठित इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम को उपलब्ध करवाएं। बैठक मेंं उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधियों से कहा कि दलों के वोट से संबंधित जानकारी टोल फ्री नंबर 1950 से प्राप्त की जा सकती है।
पांच सितंबर से शुरू होंगे नामांकन
हिसार। विधानसभा चुनाव के लिए पांच सितंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 12 सितंबर तक नामांकन किए जा सकेंगे। शुक्रवार 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल व छंटनी की जाएगी। 16 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके उपरांत मंगलवार एक अक्तूबर को मतदान होंगे तथा शुक्रवार 4 अक्टूबर को मतगणना उपरांत नतीजे घोषित किए जाएंगे।
सोशल मीडिया पर भी रहेगी निगरानी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने हिदायत दी कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से भ्रामक, आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट न डालें। कोई भी पोस्ट करने से पहले उसकी अच्छी प्रकार से जरूर देख लें। चुनाव आयोग व जिला प्रशासन की सोशल मीडिया पर पूरी नजर है। यदि कोई सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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Hisar News: स्कूल के खेल मैदान और धार्मिक स्थल में नहीं होगी चुनावी रैली