[ad_1]
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार रात 10 से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे लाउडस्पीकर
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। विधानसभा चुनाव में प्रत्येक राजनैतिक पार्टी व उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करना होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में पारदर्शी व निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाए जाएंगे। ये बातें उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल ने कहीं।
उपायुक्त ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को कोई रैली या रोड शो का काफिला निकालना है तो उसकी अनुमति जिला प्रशासन से लेनी जरूरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रोड शो का काफिला निकलता है तो उससे रोड जाम नहीं होना चाहिए। जहां पर अस्पताल व ट्राॅमा सेंटर होगा, वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकेगा। राजनीतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च के फोटो का प्रयोग भी नहीं कर सकेंगे।
– उम्मीदवार खर्च कर सकता है 40 लाख रुपये
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर बनाई गई चुनाव खर्च निगरानी टीम उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर नजर रखेगी। चुनावी कार्यक्रमों में उम्मीदवार आदर्श चुनाव आचार संहिता का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग ने चुनावी खर्च का हिसाब-किताब रखने के लिए टेंट, भोजन, चाय, भोजन, वाहन, प्रचार सामग्री आदि सभी की दरें तय की हुई हैं। विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 40 लाख रुपये तक की राशि खर्च कर सकता है। उम्मीदवारों को अपने खर्चे का विवरण चुनाव कार्यालय में जमा करवाना होगा।
[ad_2]
Charkhi Dadri News: रोड शो के लिए राजनीतिक दल और उम्मीदवार को लेनी होगी अनुमति