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संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sat, 19 Apr 2025 11:41 PM IST
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सिरसा। युवती का पीछा कर उसपर हमला करने के मामले में आरोपी युवक को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। कोर्ट ने महिला थाना पुलिस को आरोपी रविंद्र उर्फ अवतार के खिलाफ 11 फरवरी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली।
कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि आरोपी रविंद्र की संपत्ति की सूची तैयार कर कोर्ट में दाखिल करे, ताकि फरार आरोपी की संपत्ति कुर्क की जा सके। बता दें कि महिला थाना पुलिस को वर्ष 2021 में एक महिला ने शिकायत दी थी कि चतरगढ़पट्टी निवासी रविंद्र ने उसका पीछा किया और उसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जमानत मिलने के बाद आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। 11 फरवरी 2025 को कोर्ट ने दोपहर साढ़े तीन बजे तक उसका इंतजार किया, लेकिन आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को भगोड़ा घोषित कर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। जांच अधिकारी सीमा देवी का कहना है कि आरोपी रविंद्र उर्फ अवतार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
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Sirsa News: महिला का पीछा कर हमला करने वाले आरोपी की संपत्ति होगी कुर्क