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17जेएनडी06: सार्वजनिक स्थानों से प्रचार सामग्री हटाते हुए कर्मचारी। संवाद
जींद। विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला में संपत्ति विरूपण अधिनियम की सख्ती से पालना की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी जिला में आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने के लिए डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मोहम्मद इमरान रजा ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके चलते शनिवार को सभी सार्वजनिक स्थलों से विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री व राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित पोस्टर व बैनर हटाए गए।
अब कोई भी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति चुनाव से संबंधित प्रचार सामग्री किसी सरकारी भवन अथवा निजी भवन की दीवारों पर अनुमति के बिना नहीं लगा सकेगा। जो भी आचार संहिता की उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो प्रचार सामग्री जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में निजी व सार्वजनिक स्थानों पर लगी हुई है। संबंधित व्यक्ति या दल उनको हटवाना सुनिश्चित करें। डीसी ने कहा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से पांच सितंबर को चुनाव से संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तथा 12 सितंबर तक नामांकन किए जा सकेंगे। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल व छंटनी की जाएगी। 16 सितंबर को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके इसके बाद एक अक्तूबर को मतदान होंगे तथा चार अक्टूबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा।
गोहाना रोड, लघु सचिवालय व सफीदों रोड से हटाए बैनर
नगर परिषद के कर्मचारियों ने शनिवार सुबह ही सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध होर्डिंग को हटाने का काम शुरू कर दिया था। जिसके चलते टीम ने सायं तक अभियान चलाकर सफीदों रोड, गोहाना रोड, लघु सचिवालय व शहर के अंदर चौक चौराहों से सरकार की घोषणाओं व राजनीतिक दलों से संबंधित पोस्टर हटाए।

17जेएनडी06: सार्वजनिक स्थानों से प्रचार सामग्री हटाते हुए कर्मचारी। संवाद

17जेएनडी06: सार्वजनिक स्थानों से प्रचार सामग्री हटाते हुए कर्मचारी। संवाद
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Jind News: सार्वजनिक व निजी भवनों से हटाई प्रचार सामग्री

