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फसल अवशेषों में आग लगाने वाले के खिलाफ अब सीधी एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस एफआईआर के साथ फसल अवशेषों में आग लगाने पर 5 हजार से लेकर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस जिले में ब्लॉक स्तर पर निगरानी रखने के लिए टीमों का गठन किया जाएगा। अहम पहलु यह है कि हर ग्राम पंचायत को सुपर सीडर मशीन खरीदने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही कलस्टर लेवल पर बेलर की मशीने खरीदने के प्रोजैक्टर पर डीडीपीओ व बीडीपीओ काम करना सुनिश्चित करेंगे।
उपायुक्त नेहा सिंह ने यह जानकारी दी। वे मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में कृषि एवं कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित एक बैठक में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में रबी के सीजन में फसल अवशेषों में एक भी आगजनी की घटना सामने ना आए, प्रशासन लक्ष्य लेकर कार्य कर रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीडीपीओ ब्लॉक स्तर पर और एसडीएम उपमंडल स्तर पर पूरी योजना तैयार करेंगे। इस योजना के तहत बीडीपीओ सुनिश्चित करेेंगे कि हर ग्राम पंचायत सुपर सीडर मशीन खरीदे और कलस्टर लेवल पर बेलन की मशीने खरीदे। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को मशीनें उपलब्ध होगी तो आग लगाने की घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। इस जिले में सभी अधिकारी उन गांव पर ज्यादा निगरानी रखेंगे जिन गांवों मेंं पिछले सालों में फसल अवशेषों में आग लगाने के ज्यादा मामलें सामने आए है।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो भी व्यक्ति फसल अवशेषों में आग लगाएगा उन लोगों के खिलाफ अब सीधा एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन को और एसडीएम को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए है। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा फसल अवशेषों में आग लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर के साथ-साथ जुर्माना भी किया जाएगा। सरकार के आदेशानुसार 2 एकड़ तक फसल अवशेषों में आग लगाने पर 5 हजार रुपए, 2 से 5 एकड़ फसल अवशेषों में आग लगाने पर 10 हजार रुपए और 5 एकड़ से ज्यादा फसल अवशेषों में आग लगाने पर 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीडीपीओ की तरफ से हर ग्राम पंचायत में समय रहते मुनियादी करवाकर लोगों को फसल अवशेषों में आग ना लगाने के प्रति जागरूक किया जाए। इसके लिए हर गांव में टीम का भी गठन किया जाए।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डा. कर्मचंद ने पिछले सीजन की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि पिछले रबी के सीजन में 172 आगजनी के केस सामने आए थे और इनमें से 90 प्रतिशत दुर्घटना से सम्बन्धित केस थे। इनमें से 7 केसों में चालान करने के साथ-साथ एफआईआर दर्ज की गई थी।
फ्लाईंग स्कवायड के सदस्य नियमित रूप से रखेंगे निगरानी
उपायुक्त ने कहा कि जिले में फसल अवशेषों में आग ना लगे इस विषय को लेेकर फ्लाईंग स्कवायॅड टीमों का गठन किया जाएगा। यह टीमें सुबह से लेकर रात्रि तक फील्ड में रहकर काम करेगी। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
कुरुक्षेत्र में किसानों के लिए उपलब्ध है 1675 स्ट्रा रिपर मशीनें
उपायुक्त ने कहा कि कृषि विभाग की तरफ से कुरुक्षेत्र जिले में स्ट्रा रिपर की 1675 मशीनें उपलब्ध करवाई गई है। अब सुपर सीडर मशीन की कीमत 2 लाख 50 हजार रुपए है, इसमें से 50 प्रतिशत की सबसिडी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी तरह बेलर की कीमत करीब 15 लाख रुपए है, इस पर भी 50 प्रतिशत की सबसिडी दी जाएगी।

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VIDEO : कुरुक्षेत्र में फसल अवशेषों में आग लगाने वालों के खिलाफ अब जुर्माने के साथ सीधे दर्ज होगी एफआईआर