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Gurugram News: डीएलएफ क्षेत्र में 2500 मकानों का कटेगा सीवर-पानी का कनेक्शन Latest Haryana News

Gurugram News: डीएलएफ क्षेत्र में 2500  मकानों का कटेगा सीवर-पानी का कनेक्शन  Latest Haryana News

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अवैध निर्माणों पर कार्रवाई चार से, डीएलएफ फेज एक से पांच में सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई का खाका तैयार

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अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की प्रवर्तन टीम की तरफ से डीएलएफ फेज एक से पांच में अवैध निर्माण और मकानों में संचालित की जा रही व्यावसायिक गतिविधि वाले मकानों पर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उपायुक्त गुरुग्राम की तरफ से चार अप्रैल से धरातल पर सीलिंग और तोड़फोड़ कार्रवाई के प्लान को भी मंजूरी दे दी गई है। गुुुरुग्राम के इतिहास में डीएलएफ जैसी पॉश कॉलोनी में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। इसमें 2500 मकानों के सीवर व पानी के कनेक्शन कटेंगे।

प्रवर्तन टीम की तरफ से अब तक 4500 से अधिक मकानों को कारण बताओ नोटिस और लगभग 2500 मकानों को रेस्टोरेशन यानि खुद सुधार के आदेश दिए जा चुके हैं। डीटीपीई अमित मधोलिया की तरफ से लोगों से अंतिम अपील है कि चार अप्रैल से पहले अपने मकानों को रिस्टोर कर लें अन्यथा मौके पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। डीटीपीई ने बताया कि अब तक की कार्रवाई में इन मकानों के ओसी रद्द करने और सीवर, पानी, बिजली कनेक्शन काटने की भी डीटीपी प्लानिंग को सिफारिश की जा चुकी है। ऐसे में इन मकानों पर अब कार्रवाई तय है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के 13 फरवरी के आदेश के तहत की जा रही है।

चार अप्रैल से शुरू हो रही कार्रवाई के लिए विभाग की तरफ से चार टीमों का गठन किया गया है जो कि पांचों फेज में लगातार और एक साथ कार्रवाई करेंगे। यह कार्रवाई किसी भी फेज से शुरू हो सकती है। इसके लिए एन्फोर्समेंट टीम के अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, डयूटी मजिस्ट्रेट ने पूरी तरह से कमर कस ली है। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहेगा।

डीटीपीई ने बताया कि यह कार्रवाई हाइकोर्ट के आदेश और हरियाणा अर्बन डेवलेपमेंट एक्ट के नियमों के तहत की जा रही है। जिन मकानों के ओसी रद्द किए जा चुके है, हरियाणा बिल्डिंग कोड के नियमों के तहत उन इमारतों के बिजली, पानी, सीवर कनेक्शन काटे जाएंगे। यह कार्रवाई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक, गुरुग्राम के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है। बिना विभाग की अनुमति के यदि तोड़फोड़ और सीलिंग कार्रवाई के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो मकान मालिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

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