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जज नोट कांड, चंडीगढ CBI कोर्ट आज सुनाएगी फैसला: 17 साल में 300 से ज्यादा सुनवाई, 76 गवाहों के बयान – Chandigarh News Chandigarh News Updates

जज नोट कांड, चंडीगढ CBI कोर्ट आज सुनाएगी फैसला:  17 साल में 300 से ज्यादा सुनवाई, 76 गवाहों के बयान – Chandigarh News Chandigarh News Updates

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बहुचर्चित जज नोट कांड में 17 साल की लंबी सुनवाई के बाद आज (शनिवार) चंडीगढ सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाएगी। अदालत ने गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, इस हाई प्रोफाइल केस में पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस निर

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पूर्व जस्टिस निर्मल यादव।

300 से ज्यादा सुनवाई, 76 गवाहों के बयान

सीबीआई कोर्ट में इस मामले की 300 से ज्यादा सुनवाई हो चुकी है और 76 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। हालांकि, मुकदमे के दौरान 10 गवाह अपने बयान से पलट गए।

गलत जज के घर ले आया था रिश्वत

हाईकोर्ट की जज रही जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर गलती से रिश्वत के 15 लाख रुपए पहुंच गए थे। CBI केस के मुताबिक, यह रकम जस्टिस निर्मल यादव के लिए थी। जस्टिस निर्मलजीत कौर के पीअन अमरीक सिंह ने 13 अगस्त 2008 को हुए इस प्रकरण की शिकायत दी थी।

संजीव बंसल का मुंशी प्रकाश राम उनके घर प्लास्टिक बैग में यह रकम लेकर पहुंचा था। उसने पीअन को कहा कि दिल्ली से कुछ पेपर्स आए हैं, जो डिलिवर करने हैं। हालांकि बैग में मोटी रकम थी। केस की गंभीरता को देखते हुए चंडीगढ़ CBI को केस की जांच सौंपी गई थी।

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रिश्वत की रकम गलती से जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पहुंच गई थी। (फाइल)

रिश्वत की रकम गलती से जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पहुंच गई थी। (फाइल)

2011 में CBI ने दायर की थी चार्जशीट

CBI ने जांच के बाद कहा कि जस्टिस निर्मल यादव समेत अन्यों पर आपराधिक केस बनता है। जस्टिस निर्मल यादव के खिलाफ मार्च 2011 में जब CBI ने चार्जशीट दायर की थी तो वह उत्तराखंड हाईकोर्ट की जज थी। रिश्वतकांड के बाद वर्ष 2009 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से उनका ट्रांसफर हो गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव की ट्रायल पर रोक लगाने की अर्जी को रद्द करते हुए ट्रायल में देरी पैदा करने के लिए उन्हें फटकार लगाई थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी यह मांग रद्द कर दी थी। जनवरी 2014 में आरोपियों के खिलाफ CBI कोर्ट ने आरोप तय किए थे। ट्रायल के दौरान संजीव बंसल की मौत हो गई थी।

एक की हो चुकी माैत

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रिटायर्ड जज निर्मल यादव पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 11 और बाकी 4 आरोपियों पर IPC की विभिन्न धाराओं समेत आपराधिक साजिश रचने की धारा के तहत केस दर्ज हुआ था। आरोपियों में पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल संजीव बंसल की मौत हो चुकी है। वहीं जस्टिस यादव समेत हरियाणा-दिल्ली के होटलियर रविंदर सिंह भसीन, चंडीगढ़ के बिजनेसमैन राजीव गुप्ता और निर्मल सिंह पर मुकद्दमा चल रहा है।

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