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गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में दिए गए इंटरव्यू के मामले में आज (गुरुवार) को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कई जानकारियां अदालत में शेयर की है। जल्दी ही इस बारे में अदालत का ऑर्डर जारी होगा।
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जानकारी अनुसार, मामला मार्च 2023 में उस समय सामने आया था जब एक निजी चैनल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जेल से लिया गया इंटरव्यू टेलीकास्ट किया था। इस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की। कोर्ट का मानना था कि इस तरह के इंटरव्यू अपराध और अपराधियों का महिमामंडन कर सकते हैं, जिससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर युवाओं पर।
बाद में ये वीडियो हटा दिए गए, लेकिन पुलिस ने कोर्ट को बताया कि यूट्यूब पर इन इंटरव्यू को 1.2 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका था।
पंजाब में इंटरव्यू होने से किया था पुलिस ने इनकार
शुरुआत में पंजाब पुलिस ने इन इंटरव्यू के राज्य में होने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब SIT ने जांच की, तो पाया गया कि इनमें से एक इंटरव्यू 3 और 4 सितंबर 2022 की मध्यरात्रि को पंजाब पुलिस की खरड़ स्थित क्राइम ब्रांच (CIA) बिल्डिंग में रिकॉर्ड किया गया था।
दूसरा इंटरव्यू राजस्थान में हुआ था, और अब इस मामले की एफआईआर राजस्थान पुलिस को सौंप दी गई है। इन इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने दावा किया था कि वह सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल नहीं था। इसके अलावा, उसने 1998 में काले हिरण के शिकार मामले को लेकर अभिनेता सलमान खान से बदला लेने की धमकी भी दोहराई थी।
डीएसपी सहित सात हो चुके निलंबित
यह मामला सामने आने के बाद पंजाब पुलिस में भी हलचल मच गई। जांच के बाद सरकार ने दो डीएसपी समेत सात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। इसके अलावा, एक डीएसपी को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया और इस संबंध में उच्च न्यायालय को जानकारी दी गई। इस घटना के बाद राज्य में जेलों की सुरक्षा बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।

हाईटेक हो रही पंजाब जेलें
कोर्ट के निर्देश के बाद पंजाब सरकार ने जेलों में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का फैसला किया। अब तक आठ जेलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की जा चुकी है। वहीं, एक्स-रे बैगेज स्कैनर और बॉडी-वर्न कैमरे लगाने का काम भी जारी है, जिसे 31 मार्च तक पूरा करने का सरकार दावा कर चुकी है।
इसके अलावा, छह अन्य जेलों में सीसीटीवी कैमरे 2 मई तक पूरी तरह से सक्रिय कर दिए जाएंगे। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जेलों की दीवारों पर आयरन नायलॉन जाल लगाया जाए ताकि जेल परिसर में बाहर से अवैध सामग्री फेंकने की घटनाओं को रोका जा सके।
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लॉरेंस इंटरव्यू मामले की हाईकोर्ट में हुई सुनवाई: अदालत में कई मुद्दों पर हुई बहस, जल्दी ही डिटेल ऑर्डर होगा जारी – Mohali News